मंडी : धर्मवीर ( TSN)-लोकसभा का चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे-वैसे बड़ी चुनावी रैलियों की तैयारियां भी राजनीतिक दलों ने करना शुरू कर दिया है। लेकिन इन बड़ी रैलियों को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जो भी बड़ी रैलियां होंगी, उनमें अगर प्रत्याशी का होर्डिंग, पोस्टर या अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री इस्तेमाल की जाती है तो फिर उस रैली का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। प्रत्याशी का नाममात्र लेने पर भी यह सारा खर्च उसी के खाते में जोड़ दिया जाएगा।
अधिकतम 95 लाख तक ही खर्च कर पाएंगे प्रत्याशी
निर्वाचन अधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टार प्रचारकों द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी किसी भी रैली का खर्च उस प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाता है. जिसमें उस प्रत्याशी विशेष के लिए प्रचार किया जा रहा हो। उन्होंने बताया कि यह जानकारी सभी प्रत्याशियों को दे दी गई है। चुनाव पर अधिकतर 95 लाख खर्च करने का प्रावधान है। यदि इससे ज्यादा की राशि खर्च की गई तो फिर यदि कोई चुनाव जीत भी गया होगा तो उसके बाद भी उसकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान चुनाव आयोग के पास है।अपूर्व देवगन ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाने और पार्टियों के प्रचार पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से सर्विलांस टीमों का गठन किया गया है। हर चुनावी गतिविधि की सारी वीडियो रिकार्डिंग की जा रही है ताकि भविष्य में जो भी कार्रवाई हो वो तथ्यों पर आधारित हो। जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों की देखरेख में यह सर्विलांस टीमें कार्य कर रही हैं।