हिसार- कुन्दनपुरा गाँव से लौट रही महिला के गले से मंगलसूत्र दबोचने वाले दो+षी को जिला सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने दीपक और रोहित को दो साल पहले कुंदनपुरा गांव में खेत से घर लौट रही महिला के गले से तबीजी और मंगलसूत्र तोड़ने के आरोप में पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। दो+षि.यों पर 25 से 25 हजार रुपये का जुर्मा.ना भी लगाया गया है। 2022 साल का यह मामला है।
सजा के साथ-साथ दो+षि.यों पर 25-25 हजार रुपये जु.र्मा+ना दर्ज !
दो+षि.यों पर 25-25 हजार रुपये जु.र्मा+ना लगाया है। फरवरी 2022 में गांव कुंदनपुरा निवासी लक्ष्मी देवी ने उकलाना थाना में केस दर्ज करवाया था कि वह और अपनी देवरानी के साथ 14 फरवरी सुबह करीब 11.15 बजे खेत में बरसीम लाने के लिए रेहड़ी गाड़ी में जा रही थी।
बाइक से उतर बद.मा+श ने गले से उतारा महिला का मंगलसूत्र एंव तबीज !
रास्ते में दो अनजान लोग बाइक पर आए, जिसमें से एक उतर कर उनकी बैल गाड़ी के पास आया। गले में से एक मंगलसूत्र और एक तबीजी झपटा मारकर भाग गया।
वह सिरसा ब्रांच नहर की पटरी पार करते हुए बाइक पर सवार होकर सनियाना गांव की ओर भाग गए। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आरोपितों को गिर.फ़्ता+र कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था।