मोनिका रावत,चंडीगढ़ -:पंजाब में भुलत्थ(कपूरथला) से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा को चंडीगढ़ जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए फेसबुक-इंस्टाग्राम को 72 घंटों में खैहरा की एआइ से बनी आपत्तिजनक वीडियो हटवाने के निर्देश दिए हैं।
खैहरा ने पिछले हफ्ते फेसबुक-इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि अज्ञात आरोपितों ने फेसबुक-इंस्टाग्राम पर एनआइ से उनकी आपत्तिनजक वीडियो बना दी और उसे वायरल कर दिया। इससे न सिर्फ उनकी छवि खराब हुई बल्कि उनके निजी अधिकारों को भी खतरा हुआ। उनकी याचिका पर सिविल जज कौशल कुमार यादव की अदालत में सुनवाई। अदालत ने अगली सुनवाई 14 सितंबर के लिए तय कर दी है, हालांकि इससे पहले मेटा को 72 घंटों में अज्ञात लोगों द्वारा बनाए फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से खैहरा की आपत्तिजनक वीडियो हटाने के लिए कहा है। खैहरा के वकील ने याचिका में कहा कि वह पंजाब के एक जाने-माने नेता हैं और राज्य के साथ-साथ प्रवासी पंजाबी समुदाय में भी उनकी अच्छी पहचान और प्रतिष्ठा है। ‘चढ़दा पंजाब’ के नाम से बने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनका वीडियो पोस्ट किया गया था। हालांकि इन अकाउंट्स को कौन आपरेट कर रहा है, इस बारे में पता नहीं लग सका है। याचिका में कहा गया कि इन अकाउंट्स पर तेजी से व्यूज बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत इन्हें हटवाने की मांग की थी।
