चंडीगढ़/कैथल (एकता): पंजाब-हरियाणा HC ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने सरकार को 5 लाख का जुर्माना लगाया है। सूत्रों के मुताबिक अगली पेशी पर चीफ सेक्रेटरी को कार्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।

बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के मूलभूत सुविधाओं के मोहताज होने के आंकड़े पर शिक्षा विभाग पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं कोर्ट को बताया गया था कि 131 स्कूलों में पीने का पानी, 236 में बिजली कनेक्शन, 538 में लड़कियों के तो वहीं 1047 स्कूलों में लड़कों के शौचालय नहीं है। साथ ही अगली सुनवाई पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व निदेशक को हाजिर रहने का आदेश दिया है।
कैथल जिले के स्कूल के छात्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा से स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही बताया गया कि विद्यार्थियों के लिए 8240 क्लासरूम की जरूरत है। गौरतलब है कि साल 2017 में कैथल के गांव बालू के बच्चों ने स्कूल में असुविधाओं के चलते हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसको लेकर हाइकोर्ट ने हरियाणा के सभी स्कूलों पर विचार लिया।
