Shimla,Sanju(TSN)-हिमाचल प्रदेश में अब सभी कमर्शियल वाहनों में कार बिन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।यह नियम मंगलवार से लागू हो चुका है।इसका उल्लंघन करने पर वाहन मालिक को 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। वहीं, अगर कोई सड़क पर कूड़ा फेंकते पकड़ा गया, तो उस पर 1500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
शहर में ज़्यादातर टैक्सी चालकों ने इस आदेश का पालन करते हुए गाड़ियों में कार बिन लगवा लिए हैं।हालांकि हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC के कुछ चालक अभी तक इस आदेश की जानकारी से अनभिज्ञ हैं।वहीं राज्य सरकार 1 जून से सरकारी कार्यक्रमों और होटलों में छोटी प्लास्टिक पानी की बोतलों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाने जा रही है.राजेंद्र ठाकुर,चेयरमैन,ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल यूनियन ने इस कदम का स्वागत किया है।उनका मानना है कि इससे सड़कों पर कूड़ा फेंकने की प्रवृत्ति में कमी आएगी।
पर्यावरण,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर सुरेश कुमार अत्री ने बताया कि यह आदेश हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम,1995 की धारा 3-ए (1) के तहत जारी किया गया है।सरकार का उद्देश्य है कि कचरे को वाहनों में इकट्ठा कर तय स्थानों पर निस्तारित किया जा सके।अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक केवल उन्हीं गाड़ियों को फिटनेस पास या पंजीकरण देंगे,जिनमें कार बिन लगाए गए हों।इन अधिकारियों को इसके लिए विशेष निरीक्षण अधिकार भी दिए गए हैं।
