27 दिसंबर, यमुनानगर—यमुनानगर जिले में बेलगढ़ एरिया में स्थित बल्लेवाला और डोईवाला के 64 स्टोन क्रेशर को जल्द सील बंद किया जाएगा। यमुनानगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी तैयारी कर ली है। विभाग की तरफ से सभी 64 स्टोन क्रशर संचालकों को 15 दिन के भीतर मानको को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। अगर आदेश पूरे नहीं होते तो 64 स्टोन क्रशर को सील कर दिया जाएगा। यह जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने दी।
64 स्टोन क्रेशर को सील करने के आदेश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी वीरेंद्र पूनिया ने बताया कि हरियाणा सरकार ने साल 2016 में एक अधिसूचना जारी की थी. जिसमें कहा गया था कि गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्टोन क्रशर स्थापित होने चाहिए लेकिन यह सभी स्टोन क्रशर इन मानको को पूरा नहीं कर रहे थे इसके अलावा फॉरेस्ट एरिया से यह स्टोन क्रेशर कम से कम 500 मीटर दूर होने चाहिए। सभी स्टोन क्रशर संचालक सरकार के इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया हाई कोर्ट ने 3 साल अंदर इन स्टोन क्रशरों को शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। लेकिन स्टोन क्रेशर फिर भी चल रहे थे। जब दोबारा स्टोन क्रशर संचालकों ने हाई कोर्ट का रुख किया तो उनकी याचिका को 29 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया। इसके बाद यमुनानगर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी स्टोन क्रशर संचालकों को 15 दिन का नोटिस दे दिया है।
इस आदेश से माइनिंग जोन में हड़कंप मचा
नोटिस में कहा गया है कि सभी मानकों को पूरा करना होगा अगर यह मानकों पर खड़े नहीं उतरते तो इन्हें सील कर दिया जाएगा। इस आदेश से माइनिंग जोन में हड़कंप मच गया है। अब देखना होगा कि स्टोन क्रशर संचालक इन मानको को पूरा करते हैं या फिर विभाग इनको सील करेगा। अगर ऐसा होता है तो यह माइनिंग एरिया में विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जाएगा।
