Una,Rakesh(TSN)-भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र ऊना जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए जिले में ड्रोन उड़ाने और पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
ड्रोन और UAV उड़ाने पर रोक,विशेष अनुमति अनिवार्य
जारी आदेशों के अनुसार,ऊना जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के ड्रोन,मानव रहित विमान (UAV),रिमोट-नियंत्रित उपकरणों और ड्रोन से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यदि किसी विशेष स्थिति में उपयोग आवश्यक हो तो संबंधित व्यक्ति को उपायुक्त से पूर्व लिखित अनुमति लेनी होगी।
पटाखों की बिक्री और उपयोग भी प्रतिबंधित
जिले में पटाखों की बिक्री,उपयोग और संग्रहण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।यह कदम विस्फोट जैसी आवाज़ों से लोगों में दहशत या भ्रम की स्थिति को रोकने के लिए उठाया गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे।
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
