दिल्ली (एकता): दिल्ली-एनसीआर में अब बिना किसी पाबंदी के BS-3 और BS-4 वाहन चला सकेंगे। बता दें कि राजधानी में लगातार कम हुए प्रदूषण स्तर को देखते हुए GRAP-3 की पाबंदियां हटाने का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इन वाहनों को रोकने के लिए 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। खास बात यह है कि अब अलावा पत्थर तोड़ने और खनन के काम को भी छूट मिलेगी। दिल्ली-एनसीआर में अब ग्रैप-2 के नियम रहेंगे।
बता दें कि मंगलवार को हुई वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में दिल्ली-एनसीआर से लागू ग्रैप-3 को हटा दिया गया। पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर 400 के नीचे बना हुआ है। इसे देखते हुए ग्रैप-3 को हटा दिया गया। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने अपने आदेश में लिखा कि दिल्ली का एक्यूआई 27 नवंबर को 395 दर्ज किया गया। यहां ग्रैप-3 को लागू करने के लिए सीमा से लगभग 83 एक्यूआई कम है।
ग्रैप-2 में यह रहेंगे बंद
जानकारी के मुताबिक राजधानी में एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर ग्रैप-2 लागू रहता है। इसके तहत डीजल जेनरेटर बंद रहेंगे। सीएनसी, इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो सर्विस में इजाफा होगा। वहीं दूसरी तरफ सांस और दिल की बीमारियों वाले लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जाएगी।
