दिल्ली (एकता): दिल्ली Municipal Corporation ने मशहूर Kashmiri Gate के कई बाजारों के व्यापारियों से Property Tax वसूलने की मुहिम चलाई गई है। बता दें कि निगम ने हजारों नोटिस जारी किए हैं। सूत्रों के मुताबिक नोटिस को दुकानों और बाजारों में चिपकाया गया है। जिससे अब व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वे अब एमसीडी के अगले कदम का अनुमान लगाकर डरे हुए हैं। जिनमें 10 साल तक का प्रॉपर्टी टैक्स मांगा जा रहा है। ऐसे में उनके लिए कारोबार करना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कई दुकानों पर लगाए गए टैक्स और जुर्माने की रकम, दुकान की कीमत के बराबर कम है। बताया जा रहा है कि एमसीडी ने नोटिस को लेकर व्यापारियों को अपनी बात रखने का समय दिया है।
छोटी दुकानों पर भी लगाया जाएगा जुर्माना
ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेंट एसोसिएशन की प्रतिक्रिया सामने आई है। छोटी-छोटी दुकानों पर भारी टैक्स लगाए गए हैं।
क्या होता है प्रॉपर्टी टैक्स?
प्रॉपर्टी टैक्स को हाउस टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थानीय निकायों जैसे पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा अचल संपत्ति के मालिकों पर लगाया जाने वाला एक टैक्स होता है। आमतौर पर यह टैक्स सभी तरह की अचल संपत्तियों पर लगाया जाता है। इसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल हर तरह की प्रॉपर्टी शामिल होती है। बता दें कि यह खाली पड़े हुए प्लॉटों पर नहीं लगाया जाता।
