बरनाला | शहर के प्रमुख बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट टी. बेनिथ ने एक अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया है, जिसके तहत अब भारी भरकम वाहन जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, टाटा 407, टेंपो और बड़े ट्रक आदि बाजार क्षेत्र में केवल रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही प्रवेश कर सकेंगे।
इसके अलावा दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने सामान को दुकानों की तय सीमा रेखा से बाहर न रखें। यह निर्देश खासतौर पर सदर बाजार, फरवाही बाजार, हंडियाया बाजार, कच्चा और पक्का कॉलेज रोड समेत सभी व्यस्त बाजारों में लागू रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बाजारों में जाम की समस्या को कम करना और आम लोगों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना है। आदेश की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
