Mandi,Dharamveer-हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोरवेल लगाने से जुड़ी बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में 6 श्रेणियों के लिए बोरवेल की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी शिमला के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा।
जल शक्ति मंडल सुंदरनगर के अधिशाषी अभियंता ई. रजत गर्ग ने बताया कि वर्ष 2023 में लागू ग्राउंड वॉटर एक्ट के तहत घरेलू उपयोग, ग्रामीण पेयजल योजना, कृषि, सेना व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थापनाएं, तथा 10 हजार लीटर प्रतिदिन से कम पानी इस्तेमाल करने वाले माइक्रो व स्मॉल एंटरप्राइजेज को अब परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन सभी वर्गों को निशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।उन्होंने कहा कि यदि पहले से बिना अनुमति के बोरवेल बनवा रखा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि विभाग के पास बोरवेल की सही जानकारी उपलब्ध हो और भविष्य की योजनाएं उसी आधार पर तैयार की जा सकें।
साथ ही बोरवेल लगाने वाली कंपनियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। रजत गर्ग ने कहा कि कई लोग अनुभवहीन या अपंजीकृत व्यक्तियों से अवैज्ञानिक तरीके से बोरवेल बनवा रहे हैं, जो भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए लोग केवल पंजीकृत व अनुभवी कंपनियों से ही बोरवेल लगवाएं।
